PMFBY प्रीमियम के लिए फसल बीमा कैलकुलेटर
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) में किसान बीमा प्रीमियम का सिर्फ एक छोटा, तय हिस्सा देता है और बाकी केंद्र और राज्य देते हैं। यह फसल बीमा कैलकुलेटर आपकी हर बीमित फसल के लिए वह हिस्सा निकालता है: खरीफ के खाद्यान्न और तिलहन के लिए बीमित राशि का 2%, रबी के खाद्यान्न और तिलहन के लिए 1.5%, और सालाना व्यावसायिक और बागवानी फसलों के लिए 5% — या एक्चुरियल रेट, अगर वह कम हो।
अपने जिले में फसल के लिए राज्य की अधिसूचित बीमित राशि (sum insured) और बुवाई का क्षेत्रफल डालें; कैलकुलेटर कुल बीमित राशि, आपका प्रीमियम, और अगर आपको एक्चुरियल रेट पता है तो सरकारी सब्सिडी का केंद्र और राज्य में बंटवारा दिखाता है। दूसरा हिस्सा आधिकारिक थ्रेशोल्ड यील्ड फार्मूले से उपज के नुकसान के क्लेम का अनुमान लगाता है। “fasal bima premium kaise nikale” या “फसल बीमा राशि कितनी मिलेगी” — दोनों का हिसाब यहीं है, और यह ब्राउज़र में चलता है, कोई ऐप इंस्टॉल नहीं करना पड़ता।
फसल बीमा कैलकुलेटर का इस्तेमाल कैसे करें
- अपने जिले के लिए फसलवार बीमित राशि अपनी राज्य अधिसूचना, बैंक नोटिस या PMFBY पोर्टल पर देखें, और चुनें कि वह प्रति हेक्टेयर है या प्रति एकड़।
- क्षेत्रफल की इकाई चुनें — हेक्टेयर, एकड़, बीघा (इसका साइज डालें), गुंठा, सेंट या कनाल।
- हर फसल का नाम लिखें, उसका प्रकार चुनें (खरीफ, रबी या व्यावसायिक/बागवानी), बीमित राशि और अपना क्षेत्रफल डालें। जो पंक्तियां इस्तेमाल नहीं करनी, उन्हें खाली छोड़ दें।
- अगर आप खुद नामांकन करते हैं तो बिना लोन वाला किसान पर टिक करें (प्रीमियम पूरे रुपये तक राउंड)। सब्सिडी देखने के लिए चाहें तो एक्चुरियल प्रीमियम रेट डालें।
- सात साल की उपज, इंडेम्निटी लेवल और इस सीज़न की असली उपज से क्लेम फार्मूला आजमाने के लिए उपज के नुकसान का क्लेम अनुमानित करें खोलें।
फसल बीमा प्रीमियम कैलकुलेटर (PMFBY) की खूबियाँ
किसान की आधिकारिक दरें
बीमित राशि का 2%, 1.5% और 5%, जैसा Revamped Operational Guidelines की टेबल 1 में है, एक्चुरियल रेट की सीमा के साथ।
आपकी अधिसूचना से बीमित राशि
प्रति हेक्टेयर या प्रति एकड़ बीमित राशि × आपका बीमित क्षेत्रफल, किसी भी आम भारतीय जमीन की इकाई में।
सब्सिडी का बंटवारा
केंद्र और राज्य का हिस्सा 50:50 या 90:10, और केंद्र का हिस्सा सिर्फ 25% (सिंचित) या 30% (वर्षा आधारित) तक के एक्चुरियल रेट पर।
क्लेम का अनुमान
सात में से सबसे अच्छे पांच साल × इंडेम्निटी लेवल से थ्रेशोल्ड यील्ड, फिर कमी (शॉर्टफॉल) का फार्मूला।
कई फसलें
एक साथ तीन फसलें तक, कुल प्रीमियम के साथ।
फसल बीमा का फार्मूला
बीमित राशि = अधिसूचित बीमित राशि प्रति हेक्टेयर × हेक्टेयर में बीमित क्षेत्रफल। अधिसूचित आंकड़ा या तो फसल का स्केल ऑफ फाइनेंस होता है, या अनुमानित औसत उपज × MSP (या खेत पर मिलने वाला दाम), जो राज्य हर जिले और फसल के लिए तय करता है।
किसान का प्रीमियम = बीमित राशि × 2% (खरीफ), 1.5% (रबी) या 5% (व्यावसायिक/बागवानी), या एक्चुरियल रेट से गुणा, अगर वह कम हो।
उदाहरण। खरीफ में धान, ₹60,000 प्रति हेक्टेयर बीमित राशि, 2 हेक्टेयर पर: बीमित राशि ₹1,20,000, प्रीमियम 2% = ₹2,400। अगर बीमा कंपनी का एक्चुरियल रेट 10% है, तो पूरा प्रीमियम ₹12,000 है और बाकी ₹9,600 सरकार देती है — ₹4,800 केंद्र और ₹4,800 राज्य।
किसान द्वारा देय प्रीमियम दरें
स्रोत: Revamped Operational Guidelines of PMFBY, टेबल 1 (खरीफ 2020 से लागू; 19 अक्टूबर 2026 को जांचा गया)। 2026 में अगले पांच साल के चक्र के लिए योजना का मूल्यांकन चल रहा था, इसलिए मौजूदा सीज़न की फसलें, दरें और आखिरी तारीखें अपने राज्य की अधिसूचना में देखें।
| सीज़न | फसलें | किसान देता है (बीमित राशि का) |
|---|---|---|
| खरीफ | सभी खाद्यान्न (अनाज, मिलेट्स, दालें) और तिलहन | 2.0% या एक्चुरियल रेट, जो भी कम हो |
| रबी | सभी खाद्यान्न (अनाज, मिलेट्स, दालें) और तिलहन | 1.5% या एक्चुरियल रेट, जो भी कम हो |
| खरीफ और रबी | सालाना व्यावसायिक और सालाना बागवानी फसलें | 5% या एक्चुरियल रेट, जो भी कम हो |
उपज के नुकसान का क्लेम कैसे निकलता है
बड़े पैमाने पर उपज के नुकसान में क्लेम पूरी बीमा इकाई के लिए निकाला जाता है: (थ्रेशोल्ड यील्ड − असली उपज) ÷ थ्रेशोल्ड यील्ड × बीमित राशि। थ्रेशोल्ड यील्ड पिछले सात साल में से सबसे अच्छे पांच साल की औसत उपज × इंडेम्निटी लेवल है — 70%, 80% या 90%, जो राज्य तय करता है। गाइडलाइंस के गेहूं वाले उदाहरण में 4,500, 3,750, 2,000, 4,250, 1,800, 4,300 और 1,750 kg/ha की उपज से सबसे अच्छे पांच का औसत 3,760 kg/ha और थ्रेशोल्ड यील्ड 3,384, 3,008 और 2,632 kg/ha आती है। अगर फसल कटाई प्रयोगों (crop cutting experiments) से असली उपज 80% पर 2,500 kg/ha आती है, तो कमी बीमित राशि का 16.9% है।
स्थानीय आपदाएं, बुवाई न हो पाना (prevented sowing) और कटाई के बाद के नुकसान अलग तरीके से आंके जाते हैं और इस अनुमान में शामिल नहीं हैं।
फसल बीमा प्रीमियम कैलकुलेटर (PMFBY): अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
फसल बीमा प्रीमियम कैसे निकाले?
अधिसूचित बीमित राशि प्रति हेक्टेयर को अपने क्षेत्रफल से गुणा करके कुल बीमित राशि निकालें, फिर खरीफ के खाद्यान्न और तिलहन के लिए उसका 2%, रबी के लिए 1.5% और व्यावसायिक या बागवानी फसलों के लिए 5% लें। फसल बीमा कैलकुलेटर हर फसल के लिए यही करता है।
PMFBY में प्रति एकड़ कितना प्रीमियम लगता है?
प्रति एकड़ बीमित राशि × दर। रबी में गेहूं के लिए ₹24,000 प्रति एकड़ बीमित राशि पर किसान 1.5% = ₹360 प्रति एकड़ देता है।
बाकी प्रीमियम कौन देता है?
केंद्र और राज्य सब्सिडी 50:50 बांटते हैं (पूर्वोत्तर राज्यों में 90:10)। केंद्र का हिस्सा सिर्फ सिंचित जिलों में 25% और वर्षा आधारित जिलों में 30% तक के एक्चुरियल रेट पर लागू होता है; उससे ऊपर राज्य देता है।
क्या कर्नाटक या दूसरे राज्यों में दर अलग है?
किसान की अधिकतम दरें पूरे देश में एक हैं, लेकिन हर राज्य अपनी फसलें, बीमा इकाइयां, बीमित राशि और तारीखें अधिसूचित करता है, और कुछ राज्य किसान के हिस्से का कुछ या पूरा भुगतान खुद करते हैं। अपने राज्य के अधिसूचित आंकड़े इस्तेमाल करें।
क्या लोन लेने वाले किसानों के लिए फसल बीमा अनिवार्य है?
नहीं। खरीफ 2020 से सभी किसानों के लिए नामांकन स्वैच्छिक है; लोन लेने वाले किसान आखिरी तारीख से पहले अपने बैंक को बताकर बाहर हो सकते हैं।
क्या यही अंतिम प्रीमियम है?
नहीं। यह प्रकाशित नियमों से निकला अनुमान है। नामांकन के समय आपका बैंक, कॉमन सर्विस सेंटर (CSC), बीमा कंपनी या PMFBY पोर्टल अंतिम रकम दिखाता है।